Friday, October 10, 2025
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क्या भारत में शरणार्थियों को रिफ्यूजी स्टेटस देने का शोरूम खोला हुआ है?: जस्टिस सूर्या कांत

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्या कांत ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग (यूएनएचसीआर) द्वारा भारत में प्रवासियों को रिफ्यूजी कार्ड जारी करने की निंदा करते हुए कहा कि उन्होंने यहां शोरूम खोल रखा है और प्रमाणपत्र जारी कर रहे हैं।

अंग्रेजी वेबसाइट लाइव लॉ के अनुसार, जस्टिस सूर्या कांत और जॉयमाला बागची की बेंच एक सूडानी व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो 2013 से भारत में रह रहा है। उसके दो बच्चे हैं, जिनमें एक 40 दिन का नवजात शिशु भी शामिल है, और उसकी पत्नी है — सभी को यूएन एजेंसी ने रिफ्यूजी कार्ड जारी किए हैं। वह ऑस्ट्रेलिया में शरण मांग रहा है और अंतरिम संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

उनकी ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एस. मुरलीधर ने कहा कि याचिकाकर्ता, दिल्ली में अन्य वैध रिफ्यूजी कार्ड धारकों की तरह, गृह मंत्रालय और विदेशी पंजीकरण कार्यालय द्वारा अलग व्यवहार का सामना कर रहा है। इस पर जस्टिस कांत, जो अगले भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं, ने कहा कि उन्होंने (यूएन एजेंसी) ने यहां शोरूम खोल रखा है, वे प्रमाणपत्र जारी कर रहे हैं… हम उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहते।

मुरलीधर ने अदालत को बताया कि यूएनएचसीआर रिफ्यूजी कार्ड उचित सत्यापन के बाद जारी किए जाते हैं और इस प्रक्रिया में कई साल लगते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दस्तावेज और फॉर्म हैं जो दिखाते हैं कि इस रिफ्यूजी स्टेटस को कुछ महत्व दिया जाता है। जस्टिस बागची ने जवाब दिया कि भारत ने शरणार्थी अधिकारों के संबंध में प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय संधि/समझौते (रिफ्यूजी कन्वेंशन) की पुष्टि नहीं की है। उन्होंने कहा कि “नगरपालिका कानून में कानूनी अधिकार वास्तव में मौजूद नहीं है।

” यह स्वीकार करते हुए कि वह इस बात से अवगत हैं, मुरलीधर ने उजागर किया कि पिछले दो महीनों में अचानक एक अभियान चलाया गया है, जिसके तहत दिल्ली में अफ्रीकियों को बेतरतीब ढंग से गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह वास्तविक डर और चिंता है… हम ऑस्ट्रेलिया के लिए शरण की स्थिति का इंतजार कर रहे हैं और अचानक हमें बताया जाता है। जस्टिस बागची ने सवाल किया कि याचिकाकर्ता ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं गया। इस पर मुरलीधर ने जवाब दिया कि वह ऐसा करना चाहता है, लेकिन इस बीच अंतरिम संरक्षण मांग रहा है।

जस्टिस कांत ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि हमें बहुत-बहुत सावधान रहना होगा… लाखों लोग यहां बैठे हैं… अगर कोई कोशिश करता है तो। उन्होंने मुरलीधर के इस तर्क को खारिज कर दिया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी याचिकाकर्ता के मामले का संज्ञान लिया था। बेंच ने याचिका को निपटाते हुए याचिकाकर्ता को आयोग से “आगे कोई निर्देश” मांगने की स्वतंत्रता दी।

दिल्ली पुलिस ने लगभग 30 अफ्रीकी शरणार्थियों को गिरफ्तार किया और उन्हें लामपुर नजरबंदी केंद्र भेज दिया। गिरफ्तार किए गए अधिकांश लोग सूडान और सोमालिया से हैं; उनमें से अधिकांश के पास वैध यूएनएचसीआर रिफ्यूजी कार्ड थे। गिरफ्तारी की आधिकारिक वजह “वीजा की अवधि समाप्त होने पर अधिक समय तक रहना” बताई गई, लेकिन कई शरणार्थियों ने आरोप लगाया है कि यह कार्रवाई नस्लीय भेदभाव के कारण की गई।

यह भी ध्यान देना जरूरी है कि मई में, रोहिंग्या शरणार्थियों की निर्वासन और रहने की स्थिति के बारे में एक याचिका की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने भी कहा था कि भारत में शरणार्थी यूएनएचसीआर कार्ड के आधार पर राहत का दावा नहीं कर सकते। जस्टिस सूर्या कांत भी उस मामले की सुनवाई करने वाली बेंच का हिस्सा थे।

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