नई दिल्ली: इंसाफ न्यूज ऑनलाइन
इस तर्क के साथ कि गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे होने के बावजूद हम अब भी संवैधानिक नैतिकता के निर्धारित मानक से काफी दूर हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस उज्जल भुइयां ने कहा कि देश में सामाजिक व्यवहार अक्सर संवैधानिक मूल्यों के विपरीत दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि अदालतों की जिम्मेदारी है कि वे अपने फैसले संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर करें, न कि जनमत या बहुमत की राय को ध्यान में रखकर।
हैदराबाद में तेलंगाना जजेस एसोसिएशन और तेलंगाना स्टेट ज्यूडिशियल अकादमी के तत्वावधान में आयोजित सेमिनार, जिसका विषय “संवैधानिक नैतिकता और जिला न्यायपालिका की भूमिका” था, को संबोधित करते हुए जस्टिस भुइयां ने संवैधानिक मूल्यों और जमीनी हकीकत के बीच मौजूद खाई को स्पष्ट किया। इस दौरान उन्होंने अपनी बेटी की एक मुस्लिम मित्र का प्रसंग साझा किया। उनके अनुसार, उनकी बेटी की एक दोस्त को दिल्ली में केवल मुस्लिम पहचान के आधार पर किराये का मकान देने से इनकार कर दिया गया।
उन्होंने बताया कि संबंधित महिला दक्षिण दिल्ली स्थित एक वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल की मालकिन से रहने के सिलसिले में मिलीं। शुरुआत में उनका नाम पूछा गया, जो स्पष्ट रूप से किसी धर्म की पहचान नहीं बता रहा था। लेकिन जब उन्होंने अपना उपनाम बताया, तो उनकी मुस्लिम पहचान सामने आ गई। इसके बाद मालकिन ने साफ शब्दों में कह दिया कि रहने की जगह उपलब्ध नहीं है और वह कहीं और तलाश करें।
जस्टिस भुइयां ने कहा कि हालांकि संविधान ने समानता और न्याय का स्पष्ट मानदंड तय किया है, लेकिन “हम घरों और समुदाय के स्तर पर जिस नैतिकता का पालन करते हैं, वह अक्सर संविधान की अपेक्षाओं से अलग होती है।”
उन्होंने ओडिशा का एक उदाहरण भी दिया, जहां कुछ अभिभावकों ने इस बात पर आपत्ति जताई कि स्कूलों में मिड-डे मील एक दलित महिला द्वारा तैयार किया जा रहा है। उनके अनुसार, सरकार की यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को स्कूल लाने और बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने में प्रभावी रही है। फिर भी कुछ अभिभावकों ने विरोध करते हुए कहा कि उनके बच्चे दलित महिला के हाथ का बना भोजन नहीं खाएंगे।
जस्टिस भुइयां ने जोर देकर कहा, “ये दोनों केवल कुछ उदाहरण हैं, जो यह दर्शाते हैं कि सामाजिक दरारें कितनी गहरी हैं। वास्तव में यह हमारे लिए आईना हैं, जो बताती हैं कि गणतंत्र के पचहत्तर वर्ष बीत जाने के बावजूद हम संवैधानिक नैतिकता के मानक से कितनी दूर हैं।”
उन्होंने न्यायिक मिसालों का हवाला देते हुए कहा कि अदालतें स्पष्ट कर चुकी हैं कि लोक नैतिकता को संवैधानिक नैतिकता के बराबर नहीं माना जा सकता। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले *Naz Foundation बनाम Government of NCT* का उल्लेख किया, जिसकी बाद में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने पुष्टि की। उन्होंने *Navtej Singh Johar बनाम Union of India* मामले का भी जिक्र किया, जिसमें संवैधानिक सिद्धांतों को बहुमत की राय पर वरीयता दी गई।
जस्टिस भुइयां ने कहा, “हमारी व्यवस्था में संवैधानिक नैतिकता को लोक नैतिकता पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए, भले ही वह बहुमत का दृष्टिकोण ही क्यों न हो। एक संवैधानिक अदालत के लिए उसके समक्ष मौजूद मुद्दे की संवैधानिकता महत्वपूर्ण है, न कि प्रचलित या लोकप्रिय राय।”
